श्रावस्ती /विगत 22 अगस्त, 2026 से कार्यालय सम्भागाीय परिवहन अधिकारी, भिनगा के पास धरना स्थल पर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठी श्रीमती समादेई निवासी ग्राम हरदत्तनगर गिरन्ट तहसील जमुनहा जनपद श्रावस्ती की दो मांगे प्रकाश में आयी, जिसमें से एक मांग ग्राम हरदत्तनगर गिरन्ट भूमि गाटा संख्या-2372 रक्बा 0.020हे0 पर बने मकान/दुकान पर कब्जा दिलाने से संबंधित है, जिसके सम्बन्ध में श्रीमती समादेई को कई बार समझाया गया कि प्रकरण सिविल प्रकृति का है, जिसमें मा० सिविल न्यायालय में वाद संख्या-84/2026 सुन्दरलाल बनाम समादेई विचाराधीन है, में पारित आदेश के क्रम में ही कार्यवाही किया जाना उचित होगा। उक्त के दृष्टिगत विद्यमान शासनादेशों के कम में उक्त प्रकरण में राजस्व विभाग का हस्तक्षेप किया जाना नियमसंगत नहीं है।
उक्त के सम्बन्ध में उप जिलाधिकारी जमुनहा व तहसीलदार जमुनहा द्वारा प्रकरण के सम्बन्ध में कई बार वार्ता की गई परन्तु उनके द्वारा कोई भी बात मानने से इंकार किया गया। इस सम्बन्ध में दिनांक 29 अगस्त, 2026 को जिलाधिकारी अन्नपूर्णा गर्ग ने प्रकरण के सम्बन्ध में श्रीमती समादेई को बताया गया कि आपका प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है, न्यायालय के आदेश के अनुक्रम में ही कार्यवाही की जा सकती है। सुनवाई के उपरान्त भी श्रीमती समादेई द्वारा धरने पर बैठने पर अडिग हैं। इनकी दूसरी मांग कि ग्राम हरदत्तनगर गिरन्ट की खलिहान गाटा संख्या-2306/0.101हे0 को सुन्दरलाल पुत्र तुलसीराम द्वारा अवैध कब्जा किया गया है, को मुक्त कराया जाए। उक्त भूमि के सम्बन्ध में जिलाधिकारी ने तत्काल उप जिलाधिकारी, जमुनहा को कब्जा दिलाने हेतु निर्देशित किया गया। आज दिनांक 30.08.2026 को राजस्व टीम द्वारा भूमि चिन्हित कर सुन्दरलाल पुत्र तुलसीराम ग्रामवासी द्वारा किए गए अस्थायी अवैध कब्जे को अवमुक्त कराने की कार्यवाही की जा रही है।




























