शिकायतें नहीं सुलझाईं तो दूरसंचार कंपनियों पर लगेगा भारी जुर्माना, TRAI ने सख्त किए नियम

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डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। ट्राई ने कहा है कि दूरसंचार कंपनियों और इंटरनेट सेवा प्रदाताओं को उपभोक्ताओं की शिकायतों का निपटारा नहीं करने पर प्रति सर्किल में हर तिमाही 20 लाख रुपये तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने सोमवार को इस संबंध में नए नियम जारी किए।

नियामक ने दूरसंचार और इंटरनेट सेवा प्रदाताओं के लिए उपभोक्ता शिकायत निवारण तंत्र को और सख्त कर दिया है। ट्राई ने कहा है कि शिकायत या अपील के निपटारे में लापरवाही पर सेवा प्रदाताओं के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। ऐसी स्थिति में दूरसंचार कंपनी को एक सर्किल के लिए प्रति तिमाही 20 लाख रुपये से अधिक नहीं देनी होगी।

ट्राई ने दूरसंचार कंपनियों और इंटरनेट सेवा देने वालों के लिए चौबीसों घंटे चालू रहने वाला शिकायत निवारण केंद्र स्थापित करना अनिवार्य कर दिया है। इन केंद्रों पर दिन में कम-से-कम 16 घंटे प्रतिनिधि उपलब्ध रहेंगे। अगर कोई उपभोक्ता किसी एआइ एजेंट से बात कर रहा है, तो इसकी सूचना उस व्यक्ति को दी जानी चाहिए। शिकायत केंद्र को मानवीय निगरानी के तहत संचालित करना होगा।

ट्राई ने कहा है कि ग्राहक सेवा नंबर पर बातचीत मुफ्त होनी चाहिए। सेवा प्रदाताओं को अपनी वेबसाइट और मोबाइल एप के जरिये भी शिकायत दर्ज करने का विकल्प देना होगा। सेवा प्रदाता को ट्रैकिंग नंबर के साथ शिकायत मिलने की पुष्टि करनी होगी। जब तक शिकायत का समाधान नहीं हो जाता, तब तक उपभोक्ताओं को नियमित जानकारी देनी होगी। शिकायत के निपटान के बाद अपील दायर करने की समय सीमा 30 दिन से घटाकर 15 दिन कर दी गई है।

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