श्रावस्ती। अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0) ललित कुमार ने बताया है कि उ०प्र० नगरीय परिसर किरायेदारी विनियमन अधिनियम, 2021 के अध्याय-छः के प्रस्तर-30 में उल्लेख है कि किराया प्राधिकरण-जिला कलेक्टर, अपर जिला कलेक्टर की श्रेणी से अन्यून किसी अधिकारी को उसकी अधिकारिता के भीतर किराया प्राधिकारी नियुक्त करेगा।
उक्त के दृष्टिगत् जिलाधिकारी महोदया के आदेशानुसार जनपद में तैनात अपर जिलाधिकारी (न्यायिक), श्रावस्ती को जनपद श्रावस्ती के लिए ’’किराया प्राधिकारी’’ नामित किया गया है। यह आदेश तत्काल प्रभावी होगा।
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