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छेड़खानी करने वाले अभियुक्त को मा0 न्यायालय द्वारा जेल में बिताई गई अवधि व 2,000 रु0 का अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई।*

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       *श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ०प्र०* द्वारा अपराधियों को त्वरित सजा दिलाने हेतु संचालित ‘*ऑपरेशन कनविक्शन’ अभियान को गति देते हुए “पुलिस अधीक्षक बलरामपुर श्री मार्तण्ड प्रकाश सिंह*”के निर्देशानुसार चिन्हित मुकदमों में प्रभावी पैरवी व सुदृढ़ विधिक कार्रवाई सुनिश्चित कराकर निरंतर दोषी अभियुक्तों को सजा कराये जाने के अभियान के क्रम में

 

     दिनांक 24.06.2001 को वादी द्वारा थाना को0 देहात पर तहरीरी सूचना दी गई कि विपक्षी छेद्दन पुत्र निब्बर नि0 कलवारी थाना कोतवाली देहात बलरामपुर द्वारा छेड़खानी की गयी, जिसके आधार थाना को0 देहात पर मु0अ0सं0 158/2001 धारा 354 भा0द0वि0 बनाम विपक्षी छेद्दन पुत्र निब्बर नि0 कलवारी थाना कोतवाली देहात बलरामपुर पंजीकृत किया गया। 

 

   अभियोग की विवेचना उ0नि0 श्री रामानंद पाण्डेय द्वारा की गयी व आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया। मा0 न्यायालय में दौराने विचारण अभियोग की पैरवी *माॅनीटरिंग सेल के नोडल प्रभारी अपर पुलिस अधीक्षक श्री विशाल पाण्डेय* के नेतृत्व में *अभियोजन अधिकारी श्रीमती आशा यादव* व *प्रभारी माॅनीटरिंग सेल श्री देवेंद्र कुमार मिश्रा* एवं थाना को0 देहात पुलिस के द्वारा प्रभावी पैरवी के परिणाम स्वरूप *मा0 न्यायालय CJJD/JM* बलरामपुर द्वारा उपरोक्त धारा के अपराध में अभियुक्त छेद्दन को मा0 न्यायालय द्वारा जेल में बितायी गई अवधि व 2,000 रु0 का अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।  

 

 

 

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