मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने मुंबई सेंट्रल में बेलासिस रोड पर ऑर्किड सिटी सेंटर मॉल को तुरंत बंद करने और खाली करने का आदेश दिया है। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने यह कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद की है।(Mumbais Orchid City Centre Mall Ordered Shut, BMC Asks Occupants To Vacate Premises After SC Order)
1 सितंबर को, BMC के D वार्ड ने एक नोटिस जारी करके दुकानदारों, निवासियों और अन्य सभी यूज़र्स को मॉल तुरंत खाली करने का निर्देश दिया था। यह कार्रवाई ईसा उस्मान सेलिया और अन्य बनाम MCGM और अन्य के मामले में 25 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद की गई है।
मरम्मत पूरी होने तक बिल्डिंग बंद
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार, 2020 में लगी भीषण आग के कारण ज़रूरी स्ट्रक्चरल मरम्मत और सुरक्षा कार्य पूरे होने तक पूरी बिल्डिंग का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है।
बिल्डर को बिल्डिंग की सभी ज़रूरी मरम्मत पूरी करने के बाद BMC को यह भरोसा दिलाना होगा कि हर मंज़िल इस्तेमाल के लिए सुरक्षित है। तब तक मॉल को पूरी तरह से बंद रखने के निर्देश जारी किए गए हैं।
यह नोटिस M/S नीलकमल रियल्टर्स एंड बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड, DB रियल्टी और नीलकमल सिटी शॉपिंग मॉल इंडिया लिमिटेड वगैरह को दिया गया है।
ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर पर दुकानों, स्टॉल और यूनिट्स के यूज़र्स को भी तुरंत जगह खाली करने का ऑर्डर दिया गया है।
फायर सेफ्टी क्लियरेंस ज़रूरी
मॉल को दोबारा खोलने से पहले सभी कानूनी फायर सेफ्टी नॉर्म्स का पालन करना और संबंधित म्युनिसिपल अथॉरिटी से क्लियर परमिशन लेना ज़रूरी होगा।BMC के सैटिस्फाइड होने के बाद ही बिल्डिंग में दोबारा एंट्री और बिजनेस की इजाज़त दी जाएगी।
ऑर्डर न मानने पर ज़बरदस्ती एक्शन
BMC ने चेतावनी दी है कि जो लोग ऑर्डर नहीं मानेंगे, उन्हें जगह खाली करने के लिए मजबूर किया जा सकता है। यह एक्शन संबंधित मालिकों और रहने वालों के रिस्क और खर्च पर लिया जाएगा।
म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने यह भी चेतावनी दी है कि बैन के बावजूद बिल्डिंग में बिना इजाज़त एंट्री या रहना सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का वायलेशन हो सकता है।
2020 में लगी थी बड़ी आग
22 अक्टूबर, 2020 को ऑर्किड सिटी सेंटर मॉल में बड़ी आग लग गई थी। आग बुझाने के लिए फायरफाइटिंग ऑपरेशन को 56 घंटे से ज़्यादा लगे। आग में बिल्डिंग को बहुत नुकसान हुआ।
इस घटना ने मॉल में कथित तौर पर बिना इजाज़त वाली कमर्शियल यूनिट्स का मुद्दा भी उठाया। इसके बाद BMC ने इलाके में 700 से ज़्यादा कथित बिना इजाज़त वाली दुकानों और यूनिट्स को गिरा दिया।
अब, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के कारण, मॉल 2020 में आग से जुड़ा रिपेयर का काम पूरा होने तक बंद रहेगा। मॉल तभी फिर से खुल सकता है जब BMC यह सर्टिफ़ाई कर दे कि बिल्डिंग के फ़्लोर सुरक्षित हैं, फायर सेफ्टी नॉर्म्स को पूरा करते हैं और ज़रूरी परमिशन मिल गई हैं।
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