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लापता नाबालिग मामले में हाईकोर्ट सख्त:तीन महीने से नहीं मिली किशोरी, बहराइच एसपी को 3 नवंबर को पेश होने का निर्देश

लापता नाबालिग मामले में हाईकोर्ट सख्त:तीन महीने से नहीं मिली किशोरी, बहराइच एसपी को 3 नवंबर को पेश होने का निर्देश

बहराइच में 16 साल की नाबालिग के लापता होने के मामले में लखनऊ हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने बहराइच के पुलिस अधीक्षक (एसपी) को 3 नवंबर को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का निर्देश दिया है। जरवलरोड थाना क्षेत्र की यह किशोरी तीन महीने से लापता है, लेकिन पुलिस उसे बरामद नहीं कर पाई। शुरुआत में मारपीट और धमकी की धाराओं में केस दर्ज हुआ था। पुलिस कार्रवाई से असंतुष्ट किशोरी के पिता ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। कोर्ट ने एसपी से व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल करने को कहा था। हलफनामा दाखिल न होने पर अब एसपी को कोर्ट में पेश होने का निर्देश मिला है। हाईकोर्ट की सख्ती के बाद पुलिस ने मामले में पॉक्सो एक्ट की धाराएं बढ़ाई हैं और टीमें गठित की हैं। कैसरगंज के क्षेत्राधिकारी डीके श्रीवास्तव ने बताया कि मामले में नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है।

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