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प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनान्तर्गत खरीफ फसलों में क्षतिपूर्ति हेतु दर्ज करायें शिकायत

 

 

 

श्रावस्ती। जिला कृषि अधिकारी डा0 उमेश कुमार गुप्ता ने समस्त किसान भाइयों को सूचित किया है कि जनपद श्रावस्ती में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनान्तर्गत खरीफ फसलों में धान, मक्का, अरहर एवं बागवानी फसलों में केला की फसल अधिसूचित है। जनपद में 25590 कृषकों के द्वारा अपने फसल पर बीमा कराया गया है। बंगाल की खाड़ी से उठे अर्नब चक्रवात के कारण तेज हवायें, अत्यधिक वर्षा के कारण खड़ी फसलों में नुकसान होने की सम्भावना है खड़ी फसलों को ओलावृष्टि, जलभराव (फसल धान को छोड़कर), भूस्खलन, बादल फटना, आकाशीय बिजली एवं फसल के कटाई के बाद 14 दिन तक खेत में सुखाने के लिए रखी गयी फसल को प्राकृतिक आपदा से नुकसान होने की स्थिति में हुये नुकसान की क्षतिपूर्ति का दावा व्यक्तिगत आधार पर किया जा सकता है, जिसके लिए आपदा आने के 72 घण्टे के अन्दर बीमा कम्पनी द्वारा जारी टोल फ्री नम्बर 14447 पर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते है। शिकायत प्राप्त होने पर जिलाधिकारी महोदया, श्रावस्ती द्वारा गठित समिति द्वारा जाँच की जायेगी। जाँच में फसल की क्षति पाये जाने पर क्षति पूर्ति दिलायी जायेगी।

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