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अवैध चाकू बरामद होने के अपराध में अभियुक्त को जेल में बिताई गई अवधि के कारावास एवं ₹500/- का अर्थदंड*

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विदित हो कि महत्वपूर्ण एवं चिन्हित अभियोगों में अपराधियों को सजा दिलाने हेतु पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 लखनऊ महोदय द्वारा प्रदेश स्तर पर *ऑपरेशन कनविक्शन* अभियान संचालित किया जा रहा है, जिसकी मॉनीटरिंग अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन एवं पुलिस उपमहानिरीक्षक देवीपाटन परिक्षेत्र महोदय द्वारा भी की जा रही है।

 

उक्त अभियान को सफल बनाने हेतु *पुलिस अधीक्षक श्री राहुल भाटी* द्वारा महत्वपूर्ण एवं चिन्हित अभियोगों का स्वयं पर्यवेक्षण किया जा रहा है तथा अभियुक्तों को त्वरित सजा दिलाने के लिए प्रभावी पैरवी सुनिश्चित करने हेतु *अपर पुलिस अधीक्षक श्री चंद्रकेश सिंह* सहित संबंधित थाना प्रभारियों एवं पैरोकारों को निर्देशित किया गया है।

 

इसी क्रम में मॉनिटरिंग सेल, जिला शासकीय अधिवक्ता एवं कोर्ट पैरोकार की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप दिनांक 29.09.2026 को *मा0 न्यायालय JM-05 जनपद बहराइच* द्वारा थाना *सोनवा* पर पंजीकृत *मु0अ0सं0 1536/2015, धारा 4/25 आर्म्स एक्ट* के अभियुक्त *उद्धव राम यादव पुत्र बृजलाल निवासी भिर्टिया चिचड़ी थाना सोनवा जनपद श्रावस्ती* को *कब्जे से 02 नाजायज चाकू बरामद होने* के अपराध में दोषसिद्ध पाते हुए *जेल में बिताई गई अवधि के कारावास एवं ₹500/- के अर्थदंड* से दंडित किया गया।

 

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