श्रावस्ती 23 सिम्बर, 2026/सू0वि0/दिनांक 25 सितम्बर, 2026 से 02 अक्टूबर, 2026 तक गांधी जयंती के अवसर पर पीओसीएसओ अधिनियम 2012 के प्रावधानों और कानूनी परिणामों के प्रति संवेदनशीलता बढ़ाने हेतु विशेष जागरूकता अभियान, चित्रकला, नुक्कड नाकट, प्रभातफेरी आदि का आयोजन किया जायेगा।
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उक्त जानकारी सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अनुप्रिया ने सम्बन्धित विभाग के साथ बैठक करने के दौरान दी है। उन्होने कहा कि बच्चों के प्रति बढ़ते अपराधों पर प्रभावी रोक लगाने और उन्हें एक सुरक्षित परिवेश प्रदान करने के उद्देश्य से लागू किए गए यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, 2012 के प्रति जन-जागरूकता बढ़ाना अत्यंत महत्वपूर्ण हो गया है। प्रशासन और कानूनी विशेषज्ञों द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि इस अधिनियम के तहत बच्चों के खिलाफ होने वाले किसी भी प्रकार के उत्पीणन को गंभीर और गैर-जमानती अपराध माना गया है। उन्होने समाज के सभी नागरिकों, अभिभावकों, शैक्षणिक संस्थानों और सामाजिक संगठनों से अपील किया है कि वे बच्चों के अधिकारों के प्रति सजग रहें। यदि किसी भी बच्चे के साथ किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार या शोषण संज्ञान में आता है, तो तुरंत चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 या स्थानीय पुलिस को सूचित करें। बच्चों को सुरक्षित माहौल देना हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है।
इस अवसर पर बाल कल्याण समिति अध्यक्ष विश्राम, प्राचार्य बसन्त कुमार, प्र0 निरीक्षक लाल साहब सिंह, शिक्षा विभाग से ज्ञानेन्द्र तिवारी सहित अन्य लोग उपस्थित रहे।













































