पुलिस अधीक्षक सुलतानपुर के कुशल निर्देशन में एवं अपर पुलिस अधीक्षक सुलतानपुर के पर्यवेक्षण में अपराधियों के विरुद्ध माननीय न्यायालय मे चल रहे अभियोगों में मानीटरिंग सेल द्वारा प्रभावी पैरवी कर “Operation Conviction” अभियान के अन्तर्गत माननीय न्यायालय ASJ-12 पाक्सो कोर्ट जनपद सुलतानपुर द्वारा अभियुक्त मोनू उर्फ मित्रसेन शर्मा पुत्र शिवसहाय नि0 ग्राम वैदहा थाना गोसाईगंज जनपद सुलतानपुर के विरुद्ध थाना गोसाईगंज पर पंजीकृत मु0अ0सं0- 168/2018 धारा 363/504/506/376 भादवि व 3/4 पाक्सो एक्ट के अन्तर्गत आज दिनांक 16.09.2026 को धारा 363/504/506 भादवि व 3/4 पाक्सो एक्ट में 10 वर्ष का कठोर कारावास तथा 13000/- रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।
प्रश्नगत अभियोग में वादी मुकदमा की तहरीरी सूचना के आधार पर अभियोग दिनांक 03.05.2018 समय 19:11 बजे थाना गोसाईगंज पर पंजीकृत हुआ जिसमें अभियुक्त मोनू उर्फ मित्रसेन शर्मा द्वारा अभि0 द्वारा वादिनी की नाबालिक पुत्री को बहला फुसलाकर भगा ले जाना, दुष्कर्म करना, गाली गलौज व जान से मारने की धमकी देने के सम्बन्ध में विवेचक उ0नि0 श्री राणा प्रताप सिंह द्वारा विवेचना की गयी, विवेचना से सम्पूर्ण साक्ष्य के क्रम में अभियुक्त के विरुद्ध आरोप पत्र संख्याः ए-01 दिनांक 24.05.2018 को माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया ।






























