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महराजगंज में विदेश भेजने के नाम पर ठगी:पड़ोसी ने नौकरी का झांसा देकर ऐंठे 3.65 लाख, दफ्तर बंद कर हुआ फरार

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महराजगंज के कोठीभार थाना क्षेत्र के नहछोरी गांव में विदेश भेजने के नाम पर 3.65 लाख रुपये की ठगी का मामला सामने आया है। आरोप है कि पड़ोसी ने ही विदेश में अच्छी नौकरी दिलाने का झांसा देकर अतिउल्लाह से 3 लाख 65 हजार रुपये हड़प लिए। पुलिस में शिकायत के बाद कार्रवाई नहीं होने पर पीड़ित ने अदालत का रुख किया। अब कोर्ट के आदेश पर कोठीभार पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सितंबर से नवंबर तक किस्तों में लिए पैसे एफआईआर के मुताबिक, नहछोरी निवासी अतिउल्लाह ने बताया कि कोठीभार के हेवती चौराहा निवासी सुकुरुल्लाह विदेश भेजने का काम करता है और वर्तमान में मुंबई में रहता है। करीब एक साल पहले सुकुरुल्लाह अतिउल्लाह के घर पहुंचा। उसने विदेश में अच्छी नौकरी दिलाने का भरोसा देकर उनका विश्वास जीत लिया। इसके बाद सितंबर से नवंबर 2025 के बीच अलग-अलग किस्तों में कुल 3,65,000 रुपये अपने Google Pay खाते में ट्रांसफर करा लिए। पैसे लेने के बाद दफ्तर बंद कर गायब आरोप है कि रकम लेने के बाद सुकुरुल्लाह ने मार्च 2026 में हेवती स्थित अपना दफ्तर बंद कर दिया और अचानक फरार हो गया। इसके बाद अतिउल्लाह ने उससे संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन आरोपी ने फोन उठाना भी बंद कर दिया। पीड़ित के मुताबिक, विदेश भेजने के नाम पर दी गई रकम वापस नहीं मिलने से परिवार आर्थिक परेशानी में फंस गया। बेटी की शादी के लिए पैसों की जरूरत थी अतिउल्लाह ने पुलिस को बताया कि उनकी बेटी की शादी 15 जुलाई को तय थी। शादी की तैयारियों के लिए उन्हें पैसों की जरूरत थी। आरोप है कि 20 जुलाई 2026 को उन्होंने सुकुरुल्लाह से अपनी रकम वापस मांगी। इस पर आरोपी ने कथित तौर पर अपने 3-4 साथियों के साथ मिलकर गाली-गलौज की। दोबारा पैसे मांगने पर जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप लगाया गया है। एसपी से शिकायत के बाद कोर्ट पहुंचे पीड़ित ने 25 जुलाई को एसपी महराजगंज को लिखित शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की थी। आरोप है कि इसके बावजूद मामले में कानूनी कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद अतिउल्लाह ने अदालत का दरवाजा खटखटाया। उन्होंने कोर्ट में रकम ट्रांसफर किए जाने के सबूत के तौर पर बैंक ट्रांसफर का पूरा स्टेटमेंट भी पेश किया। कोर्ट के आदेश पर दर्ज हुई एफआईआर न्यायालय के आदेश और धारा 173(4) BNSS के तहत कोठीभार पुलिस ने आरोपी सुकुरुल्लाह के खिलाफ एफआईआर संख्या 0275/2026 दर्ज की है। मामला भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 316(2)(5), 318(4), 352 और 351(2)(3) के तहत दर्ज किया गया है। पुलिस ने मामले की जांच उप-निरीक्षक (एसआई) योगेंद्र तिवारी को सौंपी है। पुलिस अब शिकायत, बैंक ट्रांसफर और अन्य उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर पूरे मामले की जांच कर रही है।