
सेखुई में जमीन पर निर्माण को लेकर हुए विवाद में चौक पुलिस ने चार लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। इन पर मारपीट करने, फावड़े से हमला करने और जान से मारने की धमकी देने का आरोप है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। बड़हरा बैद्य निवासी इन्ताफ अली ने न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र दिया था। इसमें उन्होंने बताया कि उन्होंने अपनी पत्नी सहीबुननिशा के नाम आराजी संख्या-25 में 0.018 हेक्टेयर जमीन खरीदी है। यह जमीन आवासीय बैनामे के जरिए ली गई थी। 26 जुलाई की सुबह करीब नौ बजे इन्ताफ अली इस जमीन पर निर्माण के लिए ईंटें गिरवाकर मजदूर और मिस्त्री लगवा रहे थे। आरोप है कि इसी दौरान भगवानपुर उर्फ भुलना निवासी मुकेश प्रजापति और प्रियंका देवी, साथ ही करौता निवासी राजेंद्र यादव और जयप्रकाश लाठी-डंडे व फावड़ा लेकर मौके पर पहुंच गए। इन लोगों ने मजदूरों और मिस्त्री को वहां से भगा दिया। जब इन्ताफ अली ने इसका विरोध किया, तो चारों ने गाली-गलौज करते हुए उनसे मारपीट शुरू कर दी और फावड़े से हमला किया। शोर सुनकर राहगीर वहां पहुंचे और बीच-बचाव किया। आरोप है कि जाते समय आरोपियों ने इन्ताफ अली को जान से मारने की धमकी भी दी। पीड़ित इन्ताफ अली ने पहले थाने और पुलिस अधीक्षक से शिकायत की थी, लेकिन जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तो उन्होंने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने इन्ताफ अली के प्रार्थना पत्र में बताए गए तथ्यों के आधार पर चौक थानाध्यक्ष को संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच करने का आदेश दिया। थानाध्यक्ष मनीष पटेल ने बताया कि न्यायालय के आदेश पर मुकेश प्रजापति, प्रियंका देवी, राजेंद्र यादव और जयप्रकाश के खिलाफ बीएनएस की विभिन्न धाराओं में केस दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है।






























