श्रावस्ती /अपर
जिलाधिकारी(वि0/रा0) ललित कुमार ने बताया है कि वर्तमान में गोरखपुर-फैजाबाद खण्ड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचन-2026 की प्रक्रिया गतिमान है। उक्त निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों/निर्वाचन अभिकार्ताओं द्वारा चुनावी पैम्फलेट या पोस्टर छपवाये जायेंगे। चुनाव पैम्फलेट या पोस्टर छापने के सम्बन्ध में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 127 के क्रम में प्रिन्टिंग प्रेस संचालकों को निर्देशित किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति ऐसा कोई चुनावी पैम्पलेट या पोस्टर न तो छापेगा या प्रकाशित करेगा, और न ही छपवायेगा या प्रकाशित करवायेगा, जिस पर उसे छापने वाले (प्रिन्टर) और प्रकाशित करने वाले (प्रकाशक) का नाम और पता न लिखा हो। कोई भी व्यक्ति ऐसा कोई चुनावी पैम्फलेट या पोस्टर तक तक नहीं छापेगा या छपवायेगा। जब तक कि प्रकाशक अपनी पहचान के बारे में एक घोशणा-पत्र (डिक्लेरेशन) प्रिन्टर को दो प्रतियों (डुप्लीकेट) में न दे दे, इस घोशणा-पत्र पर प्रकाशक के हस्ताक्षर होने चाहिए और ऐसे दो व्यक्तियों द्वारा प्रमाणित (अटेस्ट) किया जाना चाहिए जो उसे व्यक्तिगत रूप से जानते हांे, और जब तक कि दस्तावेज छपने के उचित समय के भीतर, प्रिन्टर उस घोषणा पत्र की एक प्रति और उस दस्तावेज की एक प्रति, जिला मजिस्ट्रेट को न भेज दे जहां वह छपा है। इस धारा के उद्देश्यो के लिए हाथ से नकल करने के अलावा, किसी दस्तावेज की कई प्रतियां बनाने की किसी भी प्रक्रिया को ‘छपाई‘ (प्रिन्टिंग) माना जायेगा, और ‘प्रिन्टर‘ शब्द का अर्थ भी इसी के अनुसार समझा जायेगा, और ‘चुनावी पैम्फलेट या पोस्टर‘ का अर्थ है-कोई भी छपा हुआ पैम्फलेट, हैण्ड-बिल या अन्य दस्तावेज, जिसे किसी उम्मीदवार या उम्मीदवारों के समूह के चुनाव के प्रचार के लिए या उनके खिलाफ माहौल बनाने के लिए बांटा गया हो, या चुनाव से जुड़ा कोई प्लेकार्ड या पोस्टर। लेकिन इसमें ऐसे हैण्ड-बिल, प्लेकार्ड या पोस्टर शामिल नहीं होंगे, जो केवल किसी चुनावी सभा की तारीख, समय, स्थान और अन्य विवरणों की घोशणा करते हों, या जो चुनाव एजेण्टों या कार्यकर्ताओं के लिए सामान्य निर्देश देते हों। जो कोई भी व्यक्ति उप-धारा (1) या उप-धारा (2) के किसी भी प्रावधान का उल्लघंन करता है, उसे छह महीने तक की जेल, या दो हजार रूपये तक का जुर्माना, या दोनों सजायें दी जा सकती हैं।
नियमों का उल्घंन करने पर प्रिन्टिंग प्रेस संचालकों को पोस्टर या पम्फलेट छापने पर होगी कार्यवाही
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