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बहराइच में रेप के आरोपी को 10 साल की सजा:14 साल बाद आया फैसला, 20 हजार का जुर्माना भी लगा

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ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत मजबूत पैरवी के बाद एक मानसिक रूप से विक्षिप्त युवती से दुष्कर्म के मामले में अदालत ने दोषी को 10 साल की कठोर जेल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना जमा नहीं करने पर उसे एक साल की अतिरिक्त साधारण जेल काटनी होगी। यह मामला जरवल रोड थाना क्षेत्र का है। शिकायत के अनुसार, यह घटना साल 2012 की है। पीड़िता अपनी भतीजी को स्कूल से लेने गई थी। इसी दौरान खेत के पास आरोपी रामकुमार उर्फ राजकुमार पुत्र गांधी लाल ने उसके साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता के परिवार की शिकायत पर जरवल रोड थाने में धारा 376 भादवि के तहत केस दर्ज किया गया था। तत्कालीन जांच अधिकारी उपनिरीक्षक पद्माकर राय ने सबूत इकट्ठा किए, गवाहों के बयान दर्ज किए और अन्य जांच कार्रवाई पूरी की। उन्होंने 18 अप्रैल 2013 को आरोपी के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में पेश की। कोर्ट ने 19 जनवरी 2015 को इस मामले में आरोप तय किए थे। ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत पुलिस की मजबूत पैरवी के बाद, षष्ठम अपर सत्र न्यायाधीश/रेप एंड पॉक्सो एक्ट कोर्ट के जज जलाल मोहम्मद अकबर ने 10 सितंबर 2026 को रामकुमार उर्फ राजकुमार को दोषी मानते हुए सजा सुनाई। पुलिस के मुताबिक, इस मामले में जरवल रोड थाना प्रभारी, निगरानी सेल, सरकारी वकील एडीजीसी प्रमोद कुमार सिंह, कोर्ट मुंशी हेड कांस्टेबल पवन कुमार मौर्या और थाना पैरवीकार कांस्टेबल सुभाष गौतम की मजबूत पैरवी रही।