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अवैध चाकू रखने के 11 साल पुराने मामले में दोषी:श्रावस्ती कोर्ट ने सुनाया फैसला, 500 रुपये का जुर्माना भी लगा

श्रावस्ती जिले में अवैध चाकू रखने के 11 साल पुराने मामले में एक व्यक्ति को दोषी ठहराया गया है। न्यायिक मजिस्ट्रेट दिलीप कुमार साहनी ने टिटिहिरिया गांव के लालू पुत्र गोपीनाथ मिश्रा को जेल में बिताई गई अवधि के कारावास और 500 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। यह मामला साल 2015 में सिरसिया थाने में दर्ज हुआ था। पुलिस ने लालू के पास से एक अवैध चाकू बरामद किया था। इसके बाद सिरसिया थाने में आर्म्स एक्ट की धारा 4/25 के तहत मुकदमा अपराध संख्या 1029/2015 दर्ज किया गया। मामले की सुनवाई के दौरान पुलिस ने कोर्ट में मजबूती से पैरवी की। पुलिस के अनुसार, मॉनिटरिंग सेल, जिला शासकीय अधिवक्ता और कोर्ट पैरोकार ने पैरवी में सहयोग किया। सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट ने लालू को दोषी मानते हुए यह सजा सुनाई। यह कार्रवाई उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक के निर्देश पर चलाए जा रहे ‘ऑपरेशन कनविक्शन’ अभियान के तहत की गई है। पुलिस अधीक्षक राहुल भाटी के मार्गदर्शन में अपर पुलिस अधीक्षक चंद्रकेश सिंह और संबंधित थाना प्रभारियों को पुराने और अहम मामलों में प्रभावी पैरवी कर आरोपियों को सजा दिलाने के निर्देश दिए गए हैं।