बहराइच में 32 साल पुराने तिहरे हत्याकांड में एससी/एसटी अदालत ने शनिवार को 5 दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई। अदालत ने प्रत्येक दोषी पर 1.15 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। जुर्माने की 50 प्रतिशत राशि शिकायतकर्ता सुमित्रा के परिवार को दी जाएगी। घर में घुसकर तीन लोगों की हत्या का आरोप अभियोजन पक्ष के अनुसार 31 जुलाई 1994 को नानपारा कोतवाली क्षेत्र के चौवाइनपुरवा गांव में सुमित्रा के पति चिरकू, बेटे संतराम और दामाद मायाराम की हत्या कर दी गई थी। आरोपियों ने लाठी-डंडे, गड़ांसा, बांका और बल्लम से हमला किया था। डकैती के आरोपियों के नाम बताने की रंजिश अभियोजन के मुताबिक सुमित्रा के बेटे महजम उर्फ महतो ने डकैती के आरोपियों के नाम पुलिस को बताए थे। इसी रंजिश में तीनों की हत्या किए जाने की बात सामने आई थी। पुलिस ने जांच के बाद मामले में चार्जशीट दाखिल की। सुनवाई के दौरान 4 आरोपियों की मौत मामले की सुनवाई के दौरान चार आरोपी श्यामलाल, रामफल, गोपी और ढोंढे की मौत हो गई। इसके बाद अदालत में शेष आरोपियों के खिलाफ सुनवाई जारी रही। गवाहों और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर दोषी ठहराया अदालत ने गवाहों के बयान और पोस्टमार्टम रिपोर्ट समेत अन्य साक्ष्यों के आधार पर गिरधारी, महावीर, विजई उर्फ विजय राम, गरीबे और राधेश्याम को दोषी माना। सभी को उम्रकैद की सजा सुनाई गई। जुर्माना नहीं देने पर 6 महीने की अतिरिक्त जेल अदालत ने सभी दोषियों पर 1.15 लाख रुपए का अर्थदंड लगाया है। जुर्माना जमा नहीं करने पर प्रत्येक दोषी को छह महीने की अतिरिक्त जेल की सजा काटनी होगी। जुर्माने की 50 प्रतिशत राशि शिकायतकर्ता सुमित्रा के परिवार को दी जाएगी।
32 साल पुराने तिहरे हत्याकांड में 5 दोषियों को उम्रकैद:हर आरोपी पर 1.15 लाख रुपए जुर्माना, 50% रकम पीड़ित परिवार को मिलेगी
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