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बस्ती में 19 महीने गैरहाजिर रोडवेज-चालक बर्खास्त:विभाग को 62.13 लाख का नुकसान, नोटिस के बाद भी जांच में नहीं हुआ शामिल


बस्ती डिपो में तैनात नियमित चालक रमेश चंद्र त्रिपाठी को लगातार अनुपस्थित रहने और विभागीय आदेशों की अवहेलना के आरोप में सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है। विभागीय जांच में आरोप सिद्ध होने के बाद सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक (एआरएम) कल्पना श्रीवास्तव ने 30 सितंबर 2026 को सेवा समाप्ति का आदेश जारी किया। कार्यालय आदेश के मुताबिक, चालक 23 जनवरी 2025 से बिना सूचना लगातार ड्यूटी से अनुपस्थित था। इससे निगम के बस संचालन पर प्रतिकूल असर पड़ा। उसके खिलाफ मनमाने ढंग से कार्य करने, विभागीय निर्देशों की अवहेलना और सेवा नियमों के विपरीत आचरण के आरोप में आरोपपत्र जारी किया गया था। कई नोटिस भेजे, फिर भी पक्ष रखने नहीं पहुंचा मामले की जांच के लिए राप्तीनगर डिपो के सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक को जांच अधिकारी बनाया गया। जांच के दौरान चालक को कई बार नोटिस भेजे गए। उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में भी उसे अपना पक्ष रखने का अवसर दिया गया, लेकिन वह निर्धारित तिथियों पर उपस्थित नहीं हुआ। आरोपों के संबंध में उसने कोई प्रभावी लिखित जवाब भी नहीं दिया। जांच अधिकारी ने 15 जून 2026 को रिपोर्ट तैयार की, जो 4 जुलाई को कार्यालय में प्राप्त हुई। रिपोर्ट में चालक के खिलाफ लगाए गए सभी आरोप सिद्ध माने गए। कारण बताओ नोटिस का भी नहीं मिला संतोषजनक जवाब जांच रिपोर्ट के बाद चालक को कारण बताओ नोटिस और अनुस्मारक भेजकर बचाव का अवसर दिया गया। पंजीकृत डाक और विशेष वाहक के माध्यम से भी नोटिस भेजे गए, लेकिन उसकी ओर से संतोषजनक जवाब नहीं मिला। 62.13 लाख रुपये की आर्थिक क्षति का उल्लेख आदेश में 23 जनवरी 2025 से 31 अगस्त 2026 तक की अनुपस्थिति के कारण निगम को 62 लाख 13 हजार 885 रुपये की आर्थिक क्षति होने का उल्लेख किया गया है। एआरएम कल्पना श्रीवास्तव ने बताया कि विभागीय जांच और उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर चालक को सेवा से पृथक करने का आदेश जारी किया गया है।

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