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रजिस्ट्रार के आदेश के बाद आबिद पर FIR की मांग:मदरसे में कूटरचित बैठक से अनुमोदन लेने का आरोप, शिक्षक बर्खास्तगी से जुड़ा मामला

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महराजगंज के निचलौल स्थित मदरसा अरबिया अजीजिया मजहरूल उलूम में तत्कालीन प्रबंधक आबिद अली की मुश्किलें बढ़ गई हैं। शिक्षक जावेद आलम अंसारी की बर्खास्तगी के बाद यह मामला सामने आया है। उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद, लखनऊ के रजिस्ट्रार के आदेश के बाद कथित कूटरचित बैठक और दस्तावेजों का मामला अब गंभीर हो गया है। रजिस्ट्रार के आदेश में आबिद अली पर आरोप है कि उन्होंने प्रबंध समिति की विवादित स्थिति और उससे जुड़े जरूरी तथ्यों को छिपाया। उन्होंने 25 फरवरी 2025 की कथित बैठक के आधार पर विभाग से 30 मई 2025 को सेवा एवं प्रशासन योजना का अनुमोदन ले लिया था। आदेश में यह भी कहा गया है कि इस बैठक की कार्यवाही फर्जी थी। इसके बाद अनुमोदन वापस लेने और उससे जुड़ी कार्रवाई को निष्प्रभावी करने की बात कही गई है। आदेश में विनियमावली 2016 के नियम 12(5) के तहत आबिद अली के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश भी हैं। उन पर जानबूझकर तथ्यों को छिपाने, दबाने और फर्जी कार्यवाही के आधार पर काम करने का आरोप है। शिक्षक जावेद आलम अंसारी को इसी विवादित व्यवस्था के आधार पर बर्खास्त किया गया था। हालांकि, सक्षम अधिकारी ने इस बर्खास्तगी को अमान्य और क्षेत्राधिकार से बाहर बताते हुए रद्द कर दिया। फिलहाल, मदरसे में एकल व्यवस्था लागू है। इस बीच, शिकायतकर्ता नूरुलऐन ने मुख्यमंत्री से आबिद अली और संबंधित प्रबंध समिति के खिलाफ उच्चस्तरीय जांच की मांग की है। उन्होंने मूल दस्तावेजों की जांच और दोषी पाए जाने पर FIR दर्ज कराने की भी मांग की है।