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इंदौर में बड़े रेस्टोरेंट्स पर कार्रवाई, एक फ्रीजर में मिला वेज-नॉनवेज; लाइसेंस निलंबित

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News Desk

इंदौर। खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता नियमों का गंभीर उल्लंघन पाए जाने पर जिला प्रशासन ने शहर के तीन बड़े प्रतिष्ठानों—Bigbasket, Social और Heydeli Pizza के फूड लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिए हैं। कलेक्टर शिवम वर्मा के निर्देशन में की गई इस औचक जांच के दौरान इन संस्थानों में स्वास्थ्य से खिलवाड़ करने वाली भारी अनियमितताएं सामने आईं। प्रशासन द्वारा पूर्व में दिए गए सुधार नोटिस के बावजूद स्थिति में कोई सुधार न किए जाने पर यह कड़ी कार्रवाई की गई है।

Heydeli Pizza: कॉकरोच और दूषित माहौल

स्कीम नंबर 54 स्थित जेमिनी मॉल में संचालित 'Heydeli Pizza' की जांच के दौरान बेहद अस्वच्छ परिस्थितियां पाई गईं। रसोई के फ्रीजर और फर्श पर कॉकरोच घूमते मिले, तथा खाना पकाने के लिए जंग लगे बर्तनों और जले हुए काले तेल का इस्तेमाल किया जा रहा था। मोकटेल काउंटर पर भी जंग लगा हुआ था और रसोई के मुख्य दरवाजे के नीचे गैप होने से जहरीले कीटों के अंदर आने का खतरा था। इसके अलावा पेस्ट कंट्रोल रिकॉर्ड, पानी व भोजन की लैब जांच रिपोर्ट और कर्मचारियों के मेडिकल सर्टिफिकेट पूरी तरह नदारद पाए गए।

Social: वेज और नॉनवेज का एक साथ भंडारण

MR-10 स्थित 'Social Ring Road' में भी साफ-सफाई के नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही थीं। जांच दल को स्टोर रूम के दरवाजे खुले मिले, जहां शाकाहारी और मांसाहारी खाद्य सामग्री एक ही डीप फ्रीजर में बिना किसी अलगाव के रखी गई थी। परिसर में कचरे के डिब्बे बिना ढक्कन के खुले पड़े थे, और संस्थान FSSAI के निर्धारित मानकों के तहत कर्मचारियों के मेडिकल फिटनेस तथा जल जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने में असफल रहा।

Bigbasket: खाद्य और अखाद्य सामग्री का मिश्रण

स्कीम नंबर 54 स्थित 'Bigbasket' के गोदाम में गंभीर लापरवाही सामने आई, जहां खाने-पीने की कच्ची सामग्री के साथ अखाद्य सामान को एक साथ मिलाकर रखा गया था। पूरे परिसर में भारी गंदगी पाई गई। संस्थान FSSAI/FoSTaC प्रशिक्षण प्रमाण पत्र, कर्मचारियों के मेडिकल रिकॉर्ड और पेस्ट कंट्रोल से जुड़े आवश्यक दस्तावेज दिखाने में पूरी तरह नाकाम रहा।

व्यापार पूरी तरह बंद रखने के सख्त निर्देश

खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के प्रावधानों के तहत इन तीनों प्रतिष्ठानों के लाइसेंस निलंबित कर दिए गए हैं। प्रशासन ने संस्थानों को परिसर में रखे सभी perishable (जल्दी खराब होने वाले) खाद्य पदार्थों को तुरंत हटाने और निलंबन अवधि के दौरान अपना कारोबार पूरी तरह से बंद रखने के निर्देश दिए हैं। आदेश का उल्लंघन करने पर आगे और भी कठोर कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।

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