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उपजिलाधिकारी उतरौला व क्षेत्राधिकारी उतरौला द्वारा सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिगत थाना को0 उतरौला क्षेत्र में आतिशबाजी व पटाखा दुकानों की सघन चेकिंग की गई; अग्निशमन एवं सुरक्षा मानकों के पालन हेतु दिए गए आवश्यक निर्देश।*

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*पुलिस अधीक्षक बलरामपुर श्री मार्तण्ड प्रकाश सिंह के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक श्री विशाल पाण्डेय* के पर्यवेक्षण में *उपजिलाधिकारी उतरौला श्री योगेन्द्र शरण शाह, क्षेत्राधिकारी उतरौला डॉ0 जितेन्द्र कुमार* मय फायर सर्विस टीम द्वारा आज दिनांक 07.09.2026 को थाना को0 उतरौला क्षेत्र के अंतर्गत कस्बा गांधीनगर में आतिशबाजी एवं पटाखा दुकानों का सघन निरीक्षण एवं चेकिंग की गई

 

दुकान के पटाखा बिक्री व भंडारण से संबंधित जारी वैध लाइसेंसों की सूक्ष्मता से जांच की गई तथा लाइसेंस में उल्लिखित निर्धारित मात्रा का मिलान किया गया। पटाखा विक्रेता की दुकान पर पर्याप्त संख्या में कार्यकारी अग्निशामक यंत्र (Fire Extinguishers), पानी की व्यवस्था तथा बालू/रेत से भरी बाल्टियों की उपलब्धता को परखा गया। घनी आबादी वाले क्षेत्रों में अवैध रूप से पटाखों के भंडारण पर पूर्ण प्रतिबंध दोहराते हुए, शासन द्वारा चिन्हित खुले व सुरक्षित स्थलों पर ही मानक अनुसार दुकानें लगाने के निर्देश दिए गए । दुकान पर किसी भी स्थिति में बाल श्रमिकों न रखने तथा दुकान परिसर के आसपास धूम्रपान/अग्नि संबंधी गतिविधियों को पूरी तरह प्रतिबंधित रखने हेतु सचेत किया गया। निरीक्षण के दौरान क्षेत्राधिकारी ललिया द्वारा पटाखा व्यवसायी को स्पष्ट निर्देश दिया गया कि बिना वैध लाइसेंस अथवा लाइसेंस नवीनीकरण के बिना पटाखों का क्रय-विक्रय या भंडारण करना कानूनन अपराध है। किसी भी प्रकार की लापरवाही या सुरक्षा मानकों का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित के विरुद्ध विस्फोटक अधिनियम एवं सुसंगत धाराओं के तहत कठोर कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

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