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गाली-गलौज के दोषी को कोर्ट उठने तक की सजा:बहराइच कोर्ट ने 500 रुपए का जुर्माना भी लगाया

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गाली-गलौज के दोषी को कोर्ट उठने तक की सजा:बहराइच कोर्ट ने 500 रुपए का जुर्माना भी लगाया

बहराइच की एक अदालत ने गाली-गलौज और मारपीट के एक दोषी को कोर्ट उठने तक की जेल की सजा सुनाई है। दोषी जुम्मन पर 500 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। यह फैसला पुलिस के ऑपरेशन कनविक्शन अभियान के तहत प्रभावी पैरवी के बाद आया है। जुम्मन पुत्र गौहर खां निवासी नई बस्ती दा मझौवा बुजुर्ग, थाना सोनवा, जनपद श्रावस्ती के खिलाफ थाना सोनवा में साल 2015 में केस दर्ज हुआ था। उस पर वादी के साथ गाली-गलौज करने, मारपीट करने और जान से मारने की धमकी देने का आरोप था। पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के निर्देश पर गंभीर अपराधों में दोषियों को सजा दिलाने के लिए ऑपरेशन कनविक्शन अभियान चलाया जा रहा है। इसी के तहत पुलिस अधीक्षक राहुल भाटी ने लंबित मामलों की खुद निगरानी की थी। उन्होंने अपर पुलिस अधीक्षक चंद्रकेश सिंह और संबंधित अधिकारियों को प्रभावी पैरवी के निर्देश दिए थे। इस मामले में 7 सितंबर 2026 को माननीय न्यायालय JM-05 जनपद बहराइच की न्यायाधीश श्रीमती संगीता गौड़ ने जुम्मन को दोषी ठहराया। कोर्ट ने उसे न्यायालय उठने तक का कारावास और 500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।