श्रावस्ती में करीब चार दशक पुराने मारपीट और गाली-गलौज के एक मामले में दो अभियुक्तों को दोषी ठहराया गया है। कोर्ट ने दोनों दोषियों को न्यायालय उठने तक की कैद और 600-600 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। यह फैसला ‘ऑपरेशन कनविक्शन’ अभियान के तहत मजबूत पैरवी के बाद आया है। यह मामला सिरसिया थाने में साल 1983 में मुकदमा अपराध संख्या 89/1983 के तहत दर्ज हुआ था। शिकायत के मुताबिक, अभियुक्तों ने शिकायतकर्ता के साथ मारपीट की थी और गाली-गलौज भी की थी। उन पर आईपीसी की धारा 323 और 504 के तहत केस दर्ज किया गया था। इस मामले में पुलिस ने कोर्ट में सशक्त पैरवी की। पुलिस अधिकारियों की निगरानी और अभियोजन पक्ष की दलीलों के बाद, जेएम श्रावस्ती दिलीप कुमार साहनी ने 10 सितंबर 2026 को दोनों अभियुक्तों को दोषी मानते हुए सजा सुनाई। जिन अभियुक्तों को दोषी ठहराया गया है, उनमें बदलू सिंह पुत्र मातवर सिंह और ढोढ़े पुत्र चंद्रपाल सिंह शामिल हैं। ये दोनों निखिहा, थाना सिरसिया, जनपद श्रावस्ती के रहने वाले हैं। पुलिस ने बताया कि ‘ऑपरेशन कनविक्शन’ अभियान के तहत पुराने मामलों में मजबूत पैरवी करके दोषियों को कोर्ट से सजा दिलाने का काम लगातार जारी है।
जबलपुर की सड़कों पर बसों की मनमानी पर लगाम, नियम तोड़ने...
जबलपुर। परिवहन आयुक्त उमेश जोगा के दिशा-निर्देश और कलेक्टर राघवेंद्र सिंह के आदेश के तहत स्थानीय परिवहन विभाग ने शहर में व्यापक स्तर पर...








































