मुंबई-गोवा नेशनल हाईवे यानी NH-66 पर भारी गाड़ियों के आने-जाने पर रोक लगा दी गई है। महाराष्ट्र सरकार ने यह फैसला गणेशोत्सव के लिए कोंकण जाने वाले लाखों भक्तों की सुरक्षित और आसान यात्रा पक्की करने के लिए लिया है।(Ganeshotsav 2026 Heavy Vehicles Of 16 Tonnes And Above Banned On Mumbai-Goa NH-66 From September 11)
मोटर व्हीकल एक्ट के तहत ये आदेश
ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने मोटर व्हीकल एक्ट के तहत ये आदेश जारी किए हैं। इसके मुताबिक, 16 टन या उससे ज़्यादा वज़न उठाने की क्षमता वाले मल्टी-एक्सल ट्रक, ट्रेलर और भारी मालवाहक गाड़ियों को एक तय समय के दौरान हाईवे पर आने की इजाज़त नहीं होगी।
गणेशोत्सव के दौरान कोंकण जाने वाली गाड़ियों की संख्या काफी बढ़ जाती है। ज़्यादा ST बसों, प्राइवेट गाड़ियों और दूसरी पैसेंजर गाड़ियों की वजह से मुंबई-गोवा हाईवे पर बड़ा ट्रैफिक जाम लग जाता है। रेत, बजरी और दूसरा भारी सामान ले जाने वाली गाड़ियों के बढ़ने से ट्रैफिक और भी ज़्यादा बाधित होता है।
इस स्थिति से बचने के लिए, सरकार ने चार फेज़ में भारी गाड़ियों पर रोक लगाने का फैसला किया है।भारी गाड़ियों पर बैन कब लगेगा? फेज़ 1 – गणेशोत्सव के लिए कोंकण जाना
11 सितंबर, 2026 को रात 12.01 बजे से 15 सितंबर को रात 11 बजे तक पाबंदियां लागू रहेंगी।
फेज़ 2 – पांच दिन का गणपति विसर्जन
18 सितंबर को सुबह 8 बजे से रात 11 बजे तक भारी गाड़ियों पर बैन रहेगा।
फेज़ 3 – गौरी-गणपति विसर्जन
19 सितंबर को सुबह 8 बजे से 20 सितंबर को रात 11 बजे तक पाबंदियां लागू रहेंगी।
फेज़ 4 – अनंत चतुर्दशी
25 सितंबर को सुबह 8 बजे से 26 सितंबर को रात 8 बजे तक भारी गाड़ियों पर बैन रहेगा।
किन गाड़ियों को छूट दी गई है?
कुछ गाड़ियों को इन पाबंदियों से छूट दी गई है ताकि यह पक्का हो सके कि ज़रूरी सामान और इमरजेंसी सर्विस पर असर न पड़े।
इसमें दूध, पेट्रोल, डीज़ल, घरेलू LPG सिलेंडर, दवाइयां, लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन, सब्जियां, अनाज और दूसरी जल्दी खराब होने वाली ज़रूरी चीज़ें ले जाने वाली गाड़ियां शामिल हैं।
साथ ही, एम्बुलेंस, पुलिस की गाड़ियां, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां, डिजास्टर मैनेजमेंट टीम और दूसरी इमरजेंसी सर्विस की गाड़ियों को इस रोक से छूट मिलेगी।
मुंबई-गोवा हाईवे के काम के लिए छूट
मुंबई-गोवा हाईवे को चौड़ा करने और रिपेयर के काम के लिए ज़रूरी सामान ले जाने वाली गाड़ियों को भी कुछ शर्तों के साथ आने-जाने की इजाज़त होगी। हालांकि, ऐसी गाड़ियों के पास ट्रैफिक पुलिस या हाईवे पुलिस का एंट्री पास होना चाहिए।
लोकल ट्रैफिक की स्थिति को ध्यान में रखते हुए, नवी मुंबई पुलिस कमिश्नर और संबंधित जिलों के पुलिस सुपरिटेंडेंट ज़रूरत के हिसाब से कुछ शर्तों के साथ छूट दे सकते हैं।
इस फैसले से गणेशोत्सव के लिए मुंबई से कोंकण जाने वाले और विसर्जन के बाद मुंबई लौटने वाले लाखों भक्तों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है।
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