BREAKING NEWS
खबरें लोड हो रही हैं...
Home बड़ी खबर, बड़ा असर मैनपाट में गुटखा-तंबाकू की बिक्री पर रोक, उल्लंघन किया तो जाएगी दुकान

मैनपाट में गुटखा-तंबाकू की बिक्री पर रोक, उल्लंघन किया तो जाएगी दुकान

सरगुजा। 'छत्तीसगढ़ का शिमला' कहे जाने वाले प्रसिद्ध पर्वतीय स्थल मैनपाट के समस्त पर्यटन क्षेत्रों को पूर्णतः स्वच्छ एवं व्यसन मुक्त (नशा मुक्त) बनाने के लिए व्यापक प्रशासनिक पहल प्रारंभ की गई है। सीतापुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक रामकुमार टोप्पो ने मैनपाट के सभी पर्यटन स्थलों पर गुटखा, तंबाकू, सिगरेट एवं अन्य धूम्रपान उत्पादों की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के कड़े निर्देश दिए हैं। विधायक टोप्पो ने शनिवार को मैनपाट के प्रमुख पर्यटक स्थलों का धरातलीय निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया।

पर्यटन स्थलों पर गंदगी फैलाने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई

निरीक्षण के दौरान विधायक ने पर्यटन स्थलों पर पसरी गंदगी तथा तंबाकू-गुटखा के सेवन से होने वाली अस्वच्छता पर गहरा असंतोष एवं नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने स्थानीय प्रशासन को कड़े शब्दों में निर्देशित किया कि यदि किसी दुकान पर प्रतिबंधित तंबाकू, गुटखा या सिगरेट का विक्रय पाया जाता है, तो संबंधित दुकान का आवंटन तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया जाए। विधायक ने स्पष्ट किया कि मैनपाट न केवल राज्य बल्कि संपूर्ण देश के पर्यटकों के लिए आकर्षण का मुख्य केंद्र है, जहां प्रतिवर्ष लाखों की संख्या में भ्रमणार्थी आते हैं। सार्वजनिक स्थलों पर थूकने से न केवल पर्यावरण दूषित होता है, अपितु राज्य की छवि पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

महिला पर्यटकों की सुविधा हेतु मूलभूत अवसंरचना का होगा विस्तार

पर्यटकों की सुगमता एवं सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए विधायक ने कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं। मैनपाट के प्रमुख पर्यटन मार्गों के किनारे व्यापक स्तर पर आधुनिक जन-सुविधा परिसरों (शौचालयों) तथा यात्री प्रतीक्षालयों का निर्माण कराया जाएगा। इस पहल से विशेष रूप से महिला पर्यटकों एवं अपने परिवारों के साथ आने वाले नागरिकों को बहुत सहूलियत प्राप्त होगी।

पर्यटकों की सुरक्षा एवं सुगम आवागमन हेतु यातायात व्यवस्था में बदलाव

मैनपाट में पर्यटकों की निरंतर बढ़ती संख्या को ध्यान में रखते हुए यातायात प्रबंधन हेतु भी महत्वपूर्ण नीतियां निर्धारित की गई हैं। विगत एक वर्ष के भीतर एक लाख से अधिक पर्यटकों के आगमन को देखते हुए अब व्यस्त समय (पिक आवर्स) एवं पर्यटन सीजन के दौरान बॉक्साइट लदे भारी वाहनों के परिवहन को नियंत्रित किया जाएगा। प्रस्तावित यातायात नीति के अंतर्गत प्रातः 9:00 बजे से 10:00 बजे तक बॉक्साइट से लदे ट्रकों की आवाजाही पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगी। इसी प्रकार सायंकाल के समय भी लगभग दो घंटे तक भारी व्यावसायिक वाहनों का संचालन मैनपाट की प्रमुख सड़कों पर स्थगित रखा जाएगा।

संबंधित खबरें
Posts by mntnewsbharat
@mntnewsbharat
Follow @mntnewsbharat